By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Express News TodayExpress News Today
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ‘फाइन’ शब्द भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा, केरल हाई कोर्ट का फैसला
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Express News TodayExpress News Today
Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
देश

‘फाइन’ शब्द भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा, केरल हाई कोर्ट का फैसला

News Desk
Last updated: 2025/01/08 at 2:15 PM
News Desk
Share
2 Min Read
‘फाइन’ शब्द भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा, केरल हाई कोर्ट का  फैसला
SHARE

तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी महिला के 'शारीरिक रूप' पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के तहत दंडनीय अपराध होगा। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस संबंध में केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में आरोपी ने उसी संगठन की एक महिला कर्मचारी द्वारा उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था।

महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी 2013 से उसके खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और फिर 2016-17 में उसने आपत्तिजनक संदेश और वॉयस कॉल भेजना शुरू कर दिया। उसने दावा किया था कि केएसईबी और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद, वह उसे आपत्तिजनक संदेश भेजता रहा।

354ए के तहत मामला दर्ज

उसकी शिकायतों के बाद, आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले को खारिज करने की मांग करते हुए, आरोपी ने दावा किया कि किसी के सुंदर शरीर पर टिप्पणी करना आईपीसी की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत यौन रूप से रंगीन टिप्पणी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष और महिला ने तर्क दिया कि आरोपी के फोन कॉल और संदेशों में पीड़िता को परेशान करने और उसकी गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से अश्लील टिप्पणियां थीं। 

महिला की बॉडी को देखकर कहा था 'फाइन'

रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि केएसईबी में काम करने के दौरान, आरोपी ने महिला के शरीर को देखने के बाद उसे 'फाइन' कहा था। अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने अपने 6 जनवरी के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए और 509 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध के तत्व 'दिखाई देते हैं'।

You Might Also Like

रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव! 27 अक्टूबर से सभी ट्रेन टिकटों का इंश्योरेंस जरूरी, SC का रेलवे को निर्देश

रुपये को संभालने के लिए RBI का बड़ा प्लान, गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- हर जरूरी कदम उठाने को तैयार

सूरत में साड़ी उद्योग पर संकट, उत्पादन में भारी गिरावट से बढ़ेंगी कीमतें!

सरकार की साइबर सिक्योरिटी वॉर्निंग! तुरंत ऑन करें MFA फीचर, वरना खतरे में पड़ सकते हैं आपके अकाउंट

सिंधु जल संकट के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, रबी सीजन में 22% पानी की कमी का अनुमान

News Desk January 8, 2025 January 8, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article धान के अवैध संग्रहण पर जारी है कार्रवाई, 3 लाख रूपए का 93 क्विंटल धान जब्त धान के अवैध संग्रहण पर जारी है कार्रवाई, 3 लाख रूपए का 93 क्विंटल धान जब्त
Next Article महाकुंभ अपडेट: फर्जी बुकिंग और वेबसाइटों की बाढ़, रहें सावधान महाकुंभ अपडेट: फर्जी बुकिंग और वेबसाइटों की बाढ़, रहें सावधान
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव! 27 अक्टूबर से सभी ट्रेन टिकटों का इंश्योरेंस जरूरी, SC का रेलवे को निर्देश
रेल यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव! 27 अक्टूबर से सभी ट्रेन टिकटों का इंश्योरेंस जरूरी, SC का रेलवे को निर्देश
देश
अभिषेक शर्मा ने T20I में रचा इतिहास, छक्कों के मामले में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा
अभिषेक शर्मा ने T20I में रचा इतिहास, छक्कों के मामले में सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा
खेल
शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 650 अंक उछला; IT शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल
शेयर बाजार में तूफानी तेजी, सेंसेक्स 650 अंक उछला; IT शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल
व्यापार
रुपये को संभालने के लिए RBI का बड़ा प्लान, गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- हर जरूरी कदम उठाने को तैयार
रुपये को संभालने के लिए RBI का बड़ा प्लान, गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले- हर जरूरी कदम उठाने को तैयार
देश
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Rohit Sharma
मोबाइल - 7062483333
ईमेल -
कार्यालय - Naya Para,Dau Mil Gali Jagdalpur - 494001
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Sep    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?