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विदेश

पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी

Last updated: 2024/07/03 at 5:20 PM
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4 Min Read
पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पार्टी के कई वरिष्ठ सहयोगियों को जेल में बंद प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में बरी कर दिया।  इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए गए अन्य नेताओं में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज और अली नवाज अवान शामिल हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया, जिसे पिछले सप्ताह बरी करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के 71 वर्षीय संस्थापक खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ आबपारा पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान चुनाव आयोग  ईसीपी के तोशाखाना भ्रष्टाचार के फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसने उन्हें सीमित समय के लिए पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और इसमें अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत किया जाता है। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने खान को मिले सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर तोशाखाना मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया था जब ईसीपी ने खान को "झूठे बयान और गलत घोषणा" करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। खान ने पहले तर्क दिया था कि चुनाव अधिनियम 2017 में हाल ही में किए गए संशोधन अदालत की सजा के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता तय करने में  ईसीपी के अधिकार क्षेत्र को सीमित करते हैं। उन्होंने ईसीपी पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के बजाय 8 फरवरी के आम चुनावों से उन्हें बाहर करने के लिए गैरकानूनी उत्साह और जल्दबाजी के साथ काम करने का आरोप लगाया था। पिछले साल 5 अगस्त को, खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की कैद और 100,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। 2022 में प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद से खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। पीटीआई के संस्थापक पिछले अगस्त से जेल में हैं और इस साल की शुरुआत में देशव्यापी चुनाव से पहले कुछ मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। वह दर्जनों अन्य मामलों में भी लड़ रहे हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सलाखों के पीछे रखने में एकमात्र बाधा इद्दत या गैर-इस्लामिक विवाह का मामला है, जिसकी कार्यवाही चल रही है और न्यायाधीश को उम्मीद है कि इस महीने के भीतर मामला खत्म हो जाएगा।

भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को मिली जमानत

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। खान और बुशरा बीबी सहित अन्य आरोपियों पर अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में देश के खजाने को लगभग 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। न्यायाधीश मोहम्मद अली वराइच ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई की, जहां खान और बुशरा बीबी दोनों एक अन्य मामले में बंद हैं। अदालत ने बुशरा की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। हालांकि, जमानत दिए जाने के बावजूद 49 वर्षीय बुशरा अपनी अवैध शादी के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण जेल में ही रहेंगी।  

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